FCS UP Portal पर यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2025 देखें, नया UP Ration Card ऑनलाइन आवेदन करें, परिवार जोड़ें/नाम सुधारें और स्टेटस चेक करें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) के माध्यम से एफसीएस यूपी पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।
यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
FCS UP Portal की प्रमुख सेवाएँ
एफसीएस यूपी पोर्टल पर राज्य के नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक इन सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। प्रमुख सेवाएँ इस प्रकार हैं:
| सेवा का नाम | विवरण |
| राशन कार्ड सूची (Ration Card List) देखने की सुविधा | उत्तर प्रदेश के नागरिक एफसीएस यूपी पोर्टल पर जाकर पात्र गृहस्थी (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। लाभार्थी राशन कार्ड संख्या, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। |
| नए राशन कार्ड के लिए आवेदन (New Ration Card Application) | जिन व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड सूची में नहीं है, वे नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित पूर्ति कार्यालय (Ration Office) या CSC केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। |
| ई-राशन कार्ड डाउनलोड (e-Ration Card Download) | जिनका राशन कार्ड पहले से जारी हो चुका है, वे एफसीएस यूपी पोर्टल से ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए केवल राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होता है, जिसके बाद डिजिटल राशन कार्ड की प्रति प्राप्त की जा सकती है। |
| राशन वितरण की जानकारी (Ration Distribution Details) | पोर्टल पर राशन वितरण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। लाभार्थी यह देख सकते हैं कि उन्हें गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन की कितनी मात्रा आवंटित की गई है। साथ ही, FPS (Fair Price Shop) डीलर के माध्यम से वितरित राशन की जानकारी भी देखी जा सकती है। |
| यूपी राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण | राशन वितरण से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत को एफसीएस यूपी पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है। शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन शिकायत फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो उन्हें सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न, जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि, उपलब्ध कराना है।
राज्य सरकार का खाद्य एवं रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं कम कीमत पर प्रदान करने के लिए एफसीएस यूपी पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) संचालित करता है। इस पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित अनेक सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों में वृद्धि हुई है।
UP Ration Card List 2025
उत्तर प्रदेश राज्य में नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) के तहत प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची हर महीने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है।
नीचे उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल (fcs.up.gov.in) पर राशन कार्ड पात्रता सूची की जांच करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है।
चरण 1: उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर स्थित “महत्वपूर्ण लिंक्स” सेक्शन में जाएं और वहाँ उपलब्ध “राशन कार्ड पात्रता सूची” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण – 2: अपने क्षेत्र का चुनाव करें.
- नए पेज पर पहुँचने के बाद, सबसे पहले अपने जिले, टाउन/ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें।
- इसके बाद, आपके चुने हुए ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोटेदारों की सूची दिखाई देगी।
- प्रत्येक कोटेदार के नाम के सामने उसके अंतर्गत पंजीकृत राशन कार्डों की संख्या प्रदर्शित होगी।
| नोट: यदि आप नगरीय क्षेत्र (टाउन) के राशन कार्ड लाभार्थी हैं, तो आपको “ग्राम पंचायत” विकल्प का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। |

चरण – 3: पात्रता सूची देखें.
- अब “राशन कार्ड” सेक्शन में दिए गए संख्या या लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने पात्रता सूची (Eligibility List) प्रदर्शित हो जाएगी।
इस पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है –
- राशन कार्ड धारक का नाम
- पिता / पति का नाम
- माता का नाम
- यूनिट की संख्या
- राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) की तिथि
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
यदि पात्रता सूची में आपका नाम प्रदर्शित नहीं होता है, तो आप नीचे दिए गए कदमों का पालन कर सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें।
- संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत करें।
- शिकायत के निपटारे के बाद आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के Manav Sampada Portal के बारे में जाने।
UP Ration Card डाउनलोड
उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारक नागरिक अब अपना राशन कार्ड डिजिटल रूप में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट या DigiLocker प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना होता है। इस डिजिटल संस्करण को ही ई-राशन कार्ड कहा जाता है।
ई-राशन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के नीचे स्थित “महत्वपूर्ण लिंक” सेक्शन में जाएं।
- वहाँ उपलब्ध “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” विकल्प पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको राशन कार्ड संख्या और कैप्चा कोड संबंधित बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- फिर “सूची में खोजने हेतु ओटीपी प्राप्त करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- थोड़ी ही देर में आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद “OTP Verify” बटन पर क्लिक करें।

अब आपके सामने डिजिटल राशन कार्ड प्रदर्शित होगा। आप इसे आसानी से डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इस ई-राशन कार्ड पर निम्नलिखित विवरण उपलब्ध रहते हैं-
- मुखिया का नाम
- कोटेदार का नाम
- पिता / पति का नाम
- निवास विवरण
- लिंग
- वार्ड संख्या
- क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
- ब्लॉक का नाम
- ग्राम पंचायत का नाम
- ग्राम/टाउन का नाम
- पिन कोड, इत्यादि।
| इसके अतिरिक्त, आप चाहें तो DigiLocker की सहायता से भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आपको आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन फॉर्म के साथ अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा। CSC संचालक, उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन करके आपका राशन कार्ड आवेदन ऑनलाइन जमा करेगा।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको एक संदर्भ आईडी (Reference ID) प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एफसीएस यूपी पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) पर जाएं।
फिर प्राइमरी मेनू में उपलब्ध “डाउनलोड फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने सभी संबंधित फॉर्म की सूची प्रदर्शित होगी, यहाँ से आप राशन कार्ड संशोधन / नई यूनिट जोड़ने से संबंधित फॉर्म चुनकर डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड जरुरी दस्तावेज
राशन कार्ड आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो।
- सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता नहीं है)।
- आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- गैस कनेक्शन विवरण (यदि लागू हो)।
- मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए।
- मुखिया के परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
UP Ration Card Status
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति जांचने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध “राशन कार्ड आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना संदर्भ आईडी (Reference ID) या राशन आईडी दर्ज करें।
- फिर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करें।

इसके बाद आप राशन कार्ड के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.
| पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में संशोधन, समर्पण या निरस्तीकरण कराने के लिए आप जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, आप State Services Delivery Gateway (SSDG) या State Portal (SP) सेवाओं के माध्यम से अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) या लोकवाणी केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है: आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता विवरण, राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अदि। |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड – परिचय
राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों (Fair Price Shops – FPS) से अनाज, चीनी, और अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में यह कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार
उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है:
1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड
- यह कार्ड अत्यंत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जारी किया जाता है, जैसे – दिहाड़ी मजदूर, निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांग व्यक्ति, और भूमिहीन किसान।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन (20 किलो गेहूं + 15 किलो चावल) प्रति माह दिया जाता है।
- गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
2. पात्र गृहस्थी (PHH) राशन कार्ड
- यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर (APL) परिवारों को दिया जाता है।
- प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम राशन (3 किलो गेहूं + 2 किलो चावल) प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।
- गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से मिलता है।
उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में राशन वितरण हर माह किया जाता है। इसके लिए लाभार्थी को अपने निकटतम राशन दुकान (FPS) पर अपने राशन कार्ड के साथ उपस्थित होना होता है। वितरण से पहले लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, और सत्यापन सफल होने पर उसे निर्धारित मात्रा में राशन प्रदान किया जाता है।
खाद्यान्न वितरण प्रणाली का संचालन
राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली का संचालन खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में प्रदेश में 80,000 से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें (Fair Price Shops) संचालित हैं, जो पात्र लाभार्थियों तक राशन वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करती हैं।
| उत्तर प्रदेश में अब ई-पीओएस (Electronic Point of Sale) मशीनों के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है। इस प्रणाली से पारदर्शिता में वृद्धि होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राशन केवल पात्र लाभार्थियों को ही प्राप्त हो। राशन वितरण के समय आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया है। |
| उत्तर प्रदेश में “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” (ONORC) योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिक और लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड का उपयोग कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। |
| उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड संख्या को ही Family ID के रूप में उपयोग किया जाता है। |
हेल्पलाइन
राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के समाधान के लिए आप Department of Food and Public Distribution से नीचे दिए गए संपर्क माध्यमों के जरिए संपर्क कर सकते हैं:
| विवरण | संपर्क जानकारी |
| ईमेल | min-food[at]nic[dot]in |
| संपर्क नंबर | 011-23070637, 011-23070642 |
| हेल्पडेस्क नंबर | 1967, 1800-1800-150 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) में जाकर नया राशन कार्ड बनवा सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
2. नए राशन कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है:
परिवार के मुखिया की फोटो
बैंक पासबुक की कॉपी
आधार कार्ड की कॉपी
निवास प्रमाण पत्र
परिवार की आय का विवरण
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या
बिजली / पानी / गैस बिल
3. राशन कार्ड आवेदन के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
हां, नए राशन कार्ड के लिए ₹20 का शुल्क निर्धारित है। इसे जन सेवा केंद्र (CSC) या डिजिटल भुगतान के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
4. राशन कार्ड आवेदन करने के बाद कितने दिनों में कार्ड जारी होगा?
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 30 कार्य दिवसों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।