Nanda Gaura Yojana: नंदा गौरा योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इस योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म और शिक्षा दोनों चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।
Nanda Gaura Yojana में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- नंदा गौरा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत कुल ₹62,000 की राशि दो चरणों में दी जाती है, जो इस प्रकार वितरित की जाती है:
| चरण | धनराशि |
| कन्या के जन्म के समय | ₹11,000/- रूपये |
| 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर | ₹51,000/- रूपये |
| कुल | ₹62,000/- रूपये |
Nanda Gaura Yojana पात्रता
- लाभार्थी का उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- पहले चरण के लाभ हेतु कन्या का जन्म किसी चिकित्सालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में हुआ होना चाहिए।
- दूसरे चरण का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अविवाहित होना आवश्यक है।
- बालिका के परिवार की मासिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ₹6,000 प्रति माह या वार्षिक ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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Nanda Gaura Yojana Documents
जब लाभ कन्या के जन्म के समय लिया जा रहा हो : –
- उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- चिकित्सालय या संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।
- माता, पिता या संरक्षक का आधार कार्ड।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- माता, पिता या संरक्षक की बैंक पासबुक की प्रति।
जब लाभ कन्या के 12वीं उत्तीर्ण करने पर लिया जाए :-
- उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।
- कक्षा 12वीं का अंक पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- बालिका का आधार कार्ड।
- अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
- बालिका की बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- कन्या की माता का आधार कार्ड।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- प्रधानाचार्य द्वारा जारी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।
- परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
Nanda Gaura Yojana Online Apply
Step 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले नंदा गौरा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://e-nandagaura.uk.gov.in
- होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” (Online Application) विकल्प पर क्लिक करें।
Step 2: नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो “New Registration” विकल्प चुनें।
- यहां आपको आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होगी।
Step 3: योजना का चरण चुनें
- आवेदन के लिए उपयुक्त चरण चुनें:
- पहला चरण: कन्या के जन्म के समय आवेदन।
- दूसरा चरण: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवेदन।
Step 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें जैसे –
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र / 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- आय प्रमाण पत्र
Step 5: आवेदन पत्र सबमिट करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज सही ढंग से भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद एक Acknowledgment Slip / Application Number प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखें।
Step 6: आवेदन की स्थिति जांचें
- पोर्टल पर “Application Status” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालें।
- यहां से आप अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (Pending, Approved, Rejected आदि) देख सकते हैं।
Step 7: सुधार या अपडेट (यदि आवश्यक हो)
- यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो निर्धारित तिथि से पहले लॉगिन करके संशोधन कर सकते हैं।
- दूसरे चरण के आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 दिसंबर 2024 तक होती है।
Nanda Gaura Yojana – FAQs
Q1. नंदा गौरा योजना क्या है?
नंदा गौरा योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्य की बालिकाओं को जन्म और शिक्षा के दो चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना है।
Q2. नंदा गौरा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत सरकार कुल ₹62,000 की राशि दो चरणों में देती है- पहले चरण में जन्म के समय ₹11,000 और दूसरे चरण में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹51,000 प्रदान किए जाते हैं।
Q3. नंदा गौरा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का लाभ उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं है। साथ ही, बालिका का जन्म किसी चिकित्सालय या संस्थागत स्थान पर होना आवश्यक है।
Q4. नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
लाभार्थी https://e-nandagaura.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करनी होती है।